अम्बिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसी अनुक्रम में पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर के संचालन पर जिले में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू से मुक्त रखने आदेश जारी किया गया है। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समय सीमा का बंधन नहीं रहेगा।
सभी व्यवसायियों को अपने दुकान या संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय करने के पश्चात अन्य वस्तुओें का विक्रय करना होगा। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगन्तुकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बन्द होने के समय को प्रदर्शित करना होगा।
किसी क्षेत्र विशेष को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बन्द हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायि द्वारा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया जाएगा।