गौरतलब है कि आरोपी महेन्द्र सिंह गोड़ पर आरोप था,, कि उसने इसी वर्ष 30 जून और 1 जुलाई की दरम्यानी रात में 4 वर्षीय मासूम के साथ जंगल में दुष्कर्म कर उसे जंगल मे मरा समझ छोड़ दिया था,,
जिस पर उचेहरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376 दो, क ख 376एबी, और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कायमी की थी,, और तीन अगस्त को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र देश किया माननीय न्यायालय के समक्ष 21 गवाह हुए और उसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी महेंद्र सिंह गोड़ को दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत सात साल की सजा पांच हजार का जुर्माना और 376 क ख पॉस्को एक्ट के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की,, इस मामले की पीड़िता का ढाई महीने से एम्स दिल्ली में उपचार चल रहा है,, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आरोपी की पहचान कराई गई और माता पिता के भी बयान कलम्बन्ध हुए,, 21गवाहों के बयान के बाद आज फैशला आया है ।