भोपाल. भोपाल जिला अदालत की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा को छह महीने की सजा सुनाई है. यह सजा चेक बाउंस और दूसरे से ली गई राशि को न लौटाने के चार अलग-अलग मामलों में सुनाई गई है. यही नहीं, कोर्ट ने पटवा पर 45 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. हालांकि स्पेशल कोर्ट ने चारों मामले में पटवा को जमानत भी दी है. जबकि कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए की जमानत देकर पटवा को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है.
जिन चार मामलों में कोर्ट ने पटवा को सजा सुनाई. उसमें चेक बाउंस के साथ लोगों से उधार लिया पैसा ना लौटाने का मामला है. पहला मामला इंदौर के संजय जैन का है. बताया जा रहा है कि संजय जैन से पटवा ने अपने कारोबार के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे. इस उधारी के लिए पटवा ने जैन को नौ लाख का चेक दिया था. इसी तरह इंदौर के सारिका जैन से भी साढ़े 9 लाख रुपए पटवा ने लेकर उसके एवज में चेक दिया था. जबकि इंदौर निवासी माया जैन से भी साढ़े 6 लाख, तो इंदौर की ही अनिता मित्तल से पांच लाख रुपए उधार लिए थे. हालांकि यह राशि जब पटवा नहीं दे सके, तो इन सभी लोगों ने पटवा के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया था. कोर्ट ने चारों मामलों में चेक राशि 30 लाख की एवज में इसकी डेढ़ गुना राशि का जुर्माना करीब 45 लाख रुपए देने के लिए कहा है. सजा के साथ पटवा को अब 45 लाख रुपए जुर्माना राशि देना होगी.
यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कोर्ट सुरेंद्र पटवा को सजा सुना चुका है. पिछले साल 19 दिसंबर को चेक बाउंस के 2 अन्य मामलों में कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा पर 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया था. साथ ही कोर्ट ने उस समय भी पटवा को छह महीने की सजा सुनाई थी.