सूरजपुर. जिले के बिश्रामपुर थाना में बीते 31 जनवरी को दीपक प्रधान नाम के एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दर्ज कराया गया..कि एसईसीएल विश्रामपुर के गोरखनाथपुर स्थित पंप हाउस में वह अपने साथी इंद्रपाल के साथ 30 जनवरी की रात ड्यूटी पर था. इसी दौरान रात करीब 1.30 बजे चार व्यक्ति पंप हाउस कैम्पस में घुस गए. जिसमें से दो व्यक्ति गाली गलौज कर व जान से मारने की धमकी देकर मोबाईल लूट लिए तथा रेस्ट रूम के अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर सिटकनी लगा दिए. एक व्यक्ति दरवाजा को बंद कर पहरा करने लगा शेष व्यक्ति पंप हाउस के ट्रांसफार्मर, मोटर व स्टार्टर में लगा कापर केबल वायर करीब 50 मीटर काटकर लूट ले गए. रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियेां के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था. मामले की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए सूरजपुर एसपी ने थाना प्रभारी विश्रामपुर को मामले में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के नेतृत्व में विश्रामपुर की पुलिस टीम के द्वारा विवेचना कार्यवाही प्रारंभ किया. इसके अलावा पुलिस अधीक्षक भी स्वयं इस मामले की मानिटरिंग करते रहे. पुलिस टीम ने आरोपियों की पतासाजी दौरान संदेही अंगद, आलम, घरभरन पण्डो, अजय पण्डो, विनोद अगरिया, राजेश यादव, फूलेष्वर उर्फ ठेंचू को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ किया गया. जिनके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया. आरोपियों के अलग-अलग मेमोरण्डम कथन के आधार पर प्रकरण में 05 से अधिक आरोपियों की उपस्थिति होने से मामले में धारा 395 भादवि जोड़ी गई तथा आरोपियों के मेमोरण्डम पर उनके कब्जे से लूट का सामान सैमसंग कंपनी का मोबाईल सेट जे-6 तथा तांबा तार जली हुई अवस्था में वजन 19.088 किग्रा कुल कीमती 45 हजार रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक कील लगा हुआ बांस का डंडा, दो नग लोहे का आरी ब्लेड फ्रेम सहित, एक नग आरी ब्लेड बिना फे्रम, एक नग टांगी, एक संधुआर का डंडा तथा एक गुलेल गवाहों के समक्ष जप्त किया गया.
आरोपी आलम राजवाड़े उर्फ भोलू पिता कैलाश राजवाड़े उम्र 23 वर्ष ग्राम कसलगिरी, थाना जयनगर के द्वारा तीन माह पूर्व ग्राम कसलगिरी मुख्य मार्ग से चोरी किए गए हीरो होण्डा सुपर स्पेेंडर बिना नंबंर का मोटर सायकल कीमत 40 हजार रूपये का जप्त किया गया. जो चोरी होने की पूर्ण अंदेशा पर आरोपी आलम राजवाड़े के विरूद्ध धारा 41(1-4) जा.फौ/379 भादसं की कार्यवाही अलग से की गई.
आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर धारा का घटित किया जाना पाए जाने पर आरोपी आलम राजवाड़े उर्फ भोलू पिता कैलाश राजवाड़े उम्र 23 वर्ष ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर, अंगद राजवाड़े पिता स्व. सहद राम राजवाड़े उम्र 25 वर्ष, ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर, विनोद अगरिया पिता इतबल अगरिया उम्र 39 वर्ष, सा0 ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर, अजय प्रसाद पण्डो पिता बैजनाथ पण्डो उम्र 27 वर्ष ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर, घरभरन पण्डो पिता बैजनाथ पण्डो उम्र 35 वर्ष ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर, फूलेश्वर राजवाड़े उर्फ ठेंचू पिता सहद राम राजवाड़े उम्र 19 वर्ष ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर, राजेश यादव पिता स्व. लखन यादव उम्र 26 वर्ष ग्राम कसलगिरी थाना जयनगर जिला सूरजपुर (छ0ग0) को धारा 458, 395, 342, 294, 506 भादसं के तहत विधिवत् गिरफ्तार किया गया. मामले में सभी आरोपियों को न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी विश्रामपुर कपिल देव पाण्डेय, एएसआई विमलेश सिंह, प्रधान आरक्षक इन्द्रजीत सिंह, वरूण तिवारी, आनंदन सिंह, आरक्षक अखिलेश पाण्डेय, अजय सिंह, आसिफ अख्तर, हरविन्दर सिंह, राजीव तिवारी, सोनू सिंह, पूरन राजवाड़े, उमेश राजवाड़े सक्रिय रहे.