जंजगीर-चांपा । जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड़ ने अकलतरा नगर पालिका के सीएमओ राजेन्द्र पात्रे को निर्वाचन कार्य मे लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मे ंनिहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार में बिना अनुमति वाहन का प्रयोग करने पर श्री पात्रे ने वाहन जब्ती की कार्यवाही की थी, लेकिन सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के आर्थिक दण्ड लेकर वाहन मुक्त कर दिया था। जिसे निर्वाचन कार्य मे लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया है।