अम्बिकापुर दरिमा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है.. यह कार्यवाही जनभागीदारी से प्रस्तावित राशी छात्राओं से लेने और रसीद ना देने के करण की गई है.. इस सम्बन्ध में जब शिकायत हुई तब शिकायत होने के बाद प्राचार्य ने सभी छात्राओ को पैसे की रसीद पकड़ा दी थी..
सरगुजा संभाग आयुक्त रीता शांडिल्य द्वारा सरगुजा जिला अंतर्गत आने वाले अम्बिकापुर विकासखण्ड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरिमा के प्राचार्य आर.एल.मिश्रा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि प्राचार्य श्री मिश्रा द्वारा जनभागीदारी समिति से पिछली तिथि 28 जून 2017 को राषि लेने संबंधी तथ्य पारित कराकर नवमीं एवं ग्यारहवीं कक्षा के सभी छात्राओं से 20-20 रूपए लिया गया तथा शिकायत होने के बाद छात्राओं को तत्संबंधी रसीद प्रदान किया गया। श्री मिश्रा द्वारा किया गया कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होने पर संभागायुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है..