वाड्रफनगर
नगर में चल रही ब्रेड फैक्ट्री के साथ ही शालाओं तथा हॉस्पीटल में संचालित होने वाले खाद्य सामग्री निर्माण करने वाले स्थानों पर बलरामपुर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उडन दस्ता टीम द्वारा जांच किया गया, जिसमें ग्राम धमनी के माध्यमिक शाला में संचालित विशाल स्वयं सहायता समूह के द्वारा शाला में बच्चों को चाइना से आने वाली प्रतिबंधित दाल का उपयोग करते हुये पाये जाने के साथ ही समूह का पंजीयन विभाग में न होने पर नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार संतुष्टि जनक जवाब न मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 की धारा 63 के तहत पांच लाख रूपये के जुर्माना राशि तथा छरू माह कारावास की सजा से दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही वाड्रफनगर के नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 में संचालित हेल्थ स्योर ब्रेड फैक्ट्री पर भी दबिश दी गई।