गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले राजस्व अमले पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह दंडात्मक कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की निरंतर अवहेलना, कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति और उदासीनता के मामलों में की गई है।
निलंबन की इस कार्रवाई में पेंड्रा हल्का नंबर 03 का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पटवारी जोगी रवि कुजूर शामिल हैं। कर्तव्य पर लौटने हेतु नोटिस दिए जाने के बाद भी न तो उन्होंने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और न ही वे काम पर वापस लौटे। तहसीलदार पेंड्रा की अनुशंसा तथा एसडीएम पेंड्रा रोड के अनुमोदन के आधार पर उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पेंड्रा नियत किया गया है।
इसी क्रम में मरवाही अंतर्गत हल्का नंबर 32 (कटरा) के पटवारी कमलेश तंवर को भी सेवा से गैरहाजिर रहने और बार-बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब न देने के आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं, तहसील कार्यालय मरवाही में संलग्न पटवारी प्रभात कुमार खरे पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने तथा बिना पूर्व अनुमति अपने निर्धारित मुख्यालय व कार्यालय से लगातार नदारद रहने का दोष सिद्ध पाया गया। इन दोनों कर्मचारियों का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय तहसील कार्यालय मरवाही तय किया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निलंबन की पूरी अवधि में तीनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
