जशपुर। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और सनातन संस्कृति के पूज्य ऋषियों के खिलाफ अमर्यादित व भड़काऊ पोस्ट साझा करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के गंभीर मामले में शिक्षा विभाग ने त्वरित और सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षक हेमंत बेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन का यह आदेश सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक (शिक्षा) राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है।
आरोपी हेमंत बेदी जिले के बगीचा विकासखंड स्थित शासकीय माध्यमिक शाला कुदमुरा में पदस्थ था। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब शिक्षक द्वारा फेसबुक पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली अनुचित पोस्ट सार्वजनिक की गई। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष करनेल सिंह ने कुनकुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की संवेदनशीलता और जनआक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विद्वेष फैलाना) और धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।
विहिप की शिकायत और प्राथमिक जांच के बाद कुनकुरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शिक्षक को पांच दिन पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी उसके आचरण को सेवा नियमावली के प्रतिकूल मानते हुए निलंबन की गाज गिरा दी है।
