
बलरामपुर. धान खरीदी वर्ष 2025-26 में लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. रामानुजगंज और रामचन्द्रपुर तहसील के दो पटवारियों को धान खरीदी और निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज की रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
प्रशासनिक आदेश के अनुसार तहसील रामानुजगंज में पदस्थ पटवारी विजय यादव पर धान खरीदी और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है. इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे.
इसी तरह तहसील रामचन्द्रपुर में पदस्थ पटवारी बंधन राम को भी धान खरीदी वर्ष 2025-26 में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तय किया गया है और उन्हें भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.
धान खरीदी को लेकर प्रशासन की सख्ती यहीं तक सीमित नहीं है. जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा स्वयं किसानों से लगातार संपर्क में हैं और वे सीधे गांवों में जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं. धान खरीदी से जुड़ी किसी भी शिकायत की वे व्यक्तिगत रूप से जांच कर रहे हैं और मौके पर ही निराकरण के निर्देश दे रहे हैं. कलेक्टर की इस सक्रियता से किसानों में भरोसा बढ़ा है और प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धान खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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