
जांजगीर चांपा। थाना नवागढ़ द्वारा आरोपी करण गोस्वामी को अवैध शराब के मामले में धारा 34(2) छग आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से माननीय नवागढ़ न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला जेल जांजगीर दाखिल करने जेल वारंट जारी किया गया, जिसको थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा न्यायालय से आरोपी व उसका जेल वारंट प्राप्त कर उसे जेल दाखिल करने न्यायालय नवागढ़ से जिला जेल खोखरा जाने निकला रास्ते में जेल दाखिल पूर्व आरोपी को खाना खिलाने आरक्षक सोमनाथ उसे भोजनालय में ले गया तब आरक्षक सोमनाथ की अभिरक्षा से आरोपी चकमा देकर भाग गया।
घटना स्थल थाना जांजगीर क्षेत्र होने से आरक्षक द्वारा घटना की सूचना तत्काल थाना जांजगीर में दी गई जहां आरोपी के विरुद्ध नवीन कानून की धारा 262 बीएनएस के तहत अपराध कायमी बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया,जहां साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सुश्री प्रीति पालीवाल ने आरोपी को धारा 262 बीएनएस का दोषी पाते हुए 06 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा एस. अग्रवाल द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।