शिक्षा के अधिकार क़ानून का किया उल्लंघन
अम्बिकापुर के सबसे बडे निजी स्कूल होली क्रास कान्वेंट स्कूल को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है, स्कूल प्रबंधन को ये नोटिस शिक्षा के अधिकार क़ानून का उल्लंघन करने के कारण थमाया गया है, दरअसल इस संस्था में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम देना होता जिसकी फीस भी संस्था के द्वारा वसूली जाती है, जो शिक्षा के अधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है…
जांच के बाद भी दोषी पाई गई संस्था
अम्बिकापुर शहर का नामचीन शिक्षण संस्थान होली क्रास स्कूल को शिक्षा के अधिकार उल्लंघन करने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने एक नोटिस जारी कर जवाब माँगा था, जिस जवाब से संतुष्ट ना होने पर, डीईओ ने एक टीम बनाकर जांच कराई गई और जांच में भी स्कूल दोषी पाया गया । लेकिन इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने हालीक्रास स्कूल को फिर एक नोटिस जारी कर 30 मई तक संतोषजनकर जवाब देने का समय दिया है.. ऐसा नही होने पर डीईओ ने स्कूल प्रबंधन पर 2 करोड़ 15 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माना करने की बात कही है,
कार्यवाही की जगह विभाग जारी कर रहा नोटिस
नाम बडे और दर्शन छोटे की तर्ज पर शहर में संचालित होलीक्रास स्कूल प्रबंधन को जांच मे दोषी पाए जाने के बाद भी डीईओ द्वारा फिर से कारण बताओ नोटिस जारी करना किसी के गले से नही उतर रहा है। क्योकि पहले जवाब से असंतुष्ट और फिर जांच में दोषी पाए जाने वाले होली क्रास स्कूल प्रबंधन पर इस बार सीधे कार्यवाही भी तो हो सकती थी… खैर अब मनमाने ढंग से संचालित स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही की बात सुनकर वो अभिवावक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे है,, जिनके साथ इस स्कूल प्रबंधन ने नाइंसाफी की है…