रायपुर. Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, और किन्हें नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
योजना में ये महिलाएं होंगे पात्र – Mahtari Vandan Yojana
– विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
– आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
– विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
योजना में ये महिलाएं होंगे अपात्र- Mahtari Vandan Yojana
– जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
– जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
– जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो ।
– जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता – Mahtari Vandan Yojana
– पात्र महिला को रूपये 1000/- प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से।
– सामाजिक सहायता कार्यक्रम / विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान।