नए साल के जोश में ना खोएं होश… ये किया तो जाना पड़ सकता है जेल, लगेगा लाखों का जुर्माना!

नई दिल्ली. बस कुछ घंटे और… फिर दुनिया नए साल का इंतजार करेगी। कुछ अपने परिवार के साथ नए साल का स्वागत करेंगे तो कुछ अपने दोस्त-यारों के साथ, पर नए साल का जश्न मनाते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखिएगा, वरना जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

नए साल में किसी भी तरह का हुड़दंग या दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस भी तैयार है। 31 दिसंबर को दिल्ली में साढ़े 16 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनके अलावा एक हजार से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 20 कंपनी फोर्स अलग-अलग इलाकों में रहेंगी।

मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने न्यूज एजेंसी को बताया कि 31 दिसंबर को शहर में साढ़े 11 हजार से ज्यादा पुलिकर्मी तैनात रहेंगे. मुंबई पुलिस को गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगाम चौपाटी बीच, जुहू बीच, बांद्रा बसस्टैंड समेत कई खास इलाकों में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शनिवार को सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गईं हैं।

इनके अलावा सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी जगह-जगह रहेंगे ताकि हुड़दंगियों की पहचान की जा सके। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 100 से ज्यादा जगहों पर चेकप्वॉइंट बनाए गए हैं, ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ा जा सके। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर कोई रेव पार्टी या ड्रग्स लेते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

पड़ सकते हैं लेने के देने!

नए साल के स्वागत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोश में होश गंवा बैठते हैं। अक्सर ज्यादा शराब पी लेते हैं और फिर गाड़ी भी चलाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना न सिर्फ गैर-कानूनी है, बल्कि इससे जान का भी खतरा है।

सड़क-परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देशभर में 4.12 लाख सड़क हादसों में करीब 1.54 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसमें से 3 हजार 314 लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की हुई थी।

देश में शराब पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार ऐसा करने पर 6 महीने की जेल या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। जबकि, दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दो साल की जेल या तीन हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

लेकिन कब माना जाएगा कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं? इसके लिए पुलिस ब्रीथ एनालाइजर का इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट से पता चलता है कि आपके खून में अल्कोहल की कितनी मात्रा है। अगर 100 एमएल खून में 30 एमजी से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है तो आपका चालान काटा जा सकता है।

इतना ही नहीं, अगर नए साल के जश्न में डूबकर आप खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, तेज स्पीड में चलाते हैं, तो ऐसा करना भी अपराध है। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो दो साल तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

रेव पार्टी का तो नहीं सोच रहे आप?

अगर आप नए साल पर रेव पार्टी में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो उसे अभी ड्रॉप कर दीजिए।।क्योंकि अगर रेव पार्टी में आप पकड़े जाते हैं तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं।

न्यू ईयर के मौके पर अक्सर बड़े शहरों में रेव पार्टियां होतीं हैं। ये पार्टियां गुपचुप तरीके से होती हैं, जिनमें ड्रग्स, शराब, म्यूजिक और डांस सब शामिल होता है। ये पार्टियां दो-तीन दिन तक भी चलतीं हैं।

रेव पार्टियों में बड़े पैमाने पर ड्रग्स लिया जाता है। इन पार्टियों में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है, ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके।

अगर रेव पार्टी करते हुए आप पकड़े जाते हैं और आपके पास से ड्रग्स मिल जाता है या उस पार्टी में ड्रग्स भी बंट रहा है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में ड्रग्स अपने पास रखना, खरीदना, बेचना या उसका सेवन करना अपराध है।

ऐसा करने पर 1985 के नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि, सजा कितनी होगी, ये ड्रग्स की मात्रा पर निर्भर करता है।

अगर आपके पास स्मॉल क्वांटीटी में ड्रग्स है तो एक साल की जेल या 10 हजार का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर स्मॉल क्वांटीटी से ज्यादा लेकिन कमर्शियल क्वांटीटी से कम ड्रग्स पाया जाता है तो 10 साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं, अगर कमर्शियल क्वांटीटी से ज्यादा ड्रग्स बरामद होता है तो 10 से 20 साल तक की कैद और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा।

अब स्मॉल क्वांटीटी और कमर्शियल क्वांटीटी हर ड्रग्स की अलग-अलग होती है। केंद्र सरकार ने 239 ड्रग्स को प्रतिबंधित लिस्ट में डाला है। सरकार के मुताबिक, एसिट्रोफिन (Acetorphine) ड्रग्स की स्मॉल क्वांटीटी 2 ग्राम है, लेकिन मात्रा 50 ग्राम है तो ये कमर्शियल क्वांटीटी मानी जाएगी। इसी तरह एक किलो गांजे तक को स्मॉल और 20 किलो से ज्यादा को कमर्शियल क्वांटीटी में गिना जाता है।

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