बलरामपुर..(कृष्णमोहन कुमार)…प्रदेश सरकार की नौनिहालों को सुपोषित करने व कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प पर जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता लगा रहे है..और एक ताजा मामला जिले के जतरो में 29 क्विंटल रेडी टू इट के अवैध भंडारण का सामने आया था..और ग्रामीणों की सूचना पर महिला बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुँची थी..पंचनामा तैयार किया गया ..इधर रेडी टू इट के वितरण के मामले में गड़बड़ी को लेकर रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिह ने कलेक्टर को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर दी..पुलिस हरकत में आयी पुलिस ने रेडी टू इट को अपने कब्जे में ले लिया..वही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने बीज निगम के रायगढ़ स्थित एग्रो एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है..की खाद्य सामग्री रेडी टू इट का वितरण के पहले अनुज्ञप्ति क्यो नही कराया गया?..
1 अप्रैल 2022 से हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेडी टू इट का निर्माण व वितरण छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के जिम्मे है..और इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात तो यह है..की खुद सरगुजा से लेकर रायपुर तक के बीज विकास निगम के अधिकारियों को ही नही पता है..की आखिर रेडी टू इट का निर्माण व वितरण कौन कर रहा है..ऐसे में रेडी टू इट के वितरण में गड़बड़ी के मामले पर कार्यवाही कौन करेगा समझ से परे है..
वही बीज निगम के एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित नही करने की शर्त पर बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम ने रेडी टू इट के निर्माण की जिम्मेदारी एक एग्रो कम्पनी को दी है..और एग्रो कम्पनी रायगढ़ जिले में स्थित बीज निगम के प्लांट से रेडी टू इट यानी शिशु पूरक पोषण आहार तैयार कर वितरण के लिए पंजीकृत समूहों को देता है..इसके साथ ही रेडी टू इट खाद्य पदार्थो की श्रेणी में शामिल है..इसलिए खाद्य सुरक्षा मानकों की पूर्ति के लिए..खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से अनुज्ञप्ति लेना भी अनिवार्य है..लेकिन मौजूदा समय मे बलरामपुर जिले के जतरो में मिली रेडी टू इट की खेप कहा से आयी इस सम्बंध में उन्हें पता नही है!..
जतरो के घटनाक्रम के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा का कहना है..की रेडी टू इट खाद्य पदार्थ है..ऐसे में वितरक को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है..और उनके पास रेडी टू इट के सप्लाई से सम्बन्धी दस्तावेज मौजूद नही है..लिहाजा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमो के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रेडी टू इट का निर्माण करने वाली एग्रो एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है..इसके साथ ही रेडी टू इट के वितरक की जानकारी मांगी है!.