जांजगीर-चांपा। प्रार्थी सुरेश कुर्रे निवासी बाल्कोनगर कोरबा को आरोपी रमेश कुमार यादव द्वारा फर्जीवाड़ा कर गबन करने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग जांजगीर से आरटीआई के तहत् जानकारी ली गई, जिसमें जिसमें छग अभिनंदन एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं परिवार सशक्तीकरण योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों जैसे सिलाई, राज मिस्त्री, प्लंबर आदि ट्रेडों में श्रम विभाग के अंतर्गत छग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार में पंजीकृत श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था एवं प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों के प्रशिक्षण उपरांत शासन के द्वारा मानदेय राशि हितग्राहियों के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाता था। उक्त मानदेय भुगतान के लिये प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की जानकारी मानदेय राशि प्राप्त करने श्रम कार्यालय भेजा जाता था जो संचालक रमेश कुमार यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बृढ़ाडांड पोस्ट बगीचा जिला जशपुर हाल मुकाम बादरकोना जशपुरनगर जिला जशपुर के द्वारा प्रशिक्षाणियों को दिये जाने वाले मानदेय राशि का भुगतान प्रशिक्षणाथियों के खातों में हेराफेरी कर अपने एवं अपने परिचितों के खाते में ट्रांसफर किया जाना पाया गया।
जांच के दौरान हितग्राहियों की सूची प्राप्त कर उनके बैंक खातो की जानकारी ली गई जिसमें 30 हितग्राहियों के खाते में हेराफेरी कर 02 लाख 40 हजार रूपये की धोखाधड़ी संस्था के संचालक द्वारा किया जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 494/22 धारा 420 भादवि दिनांक 27.07.22 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रमेश कुमार यादव उम्र 38 वर्ष निवासी बृढ़ाडांड पोस्ट बगीचा जिला जशपुर हाल मुकाम बादरकोना जशपुरनगर जिला जशपुर के घर में दबिश देकर आरोपी को दिनांक 29.07.2022 को कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी में निरी० उमेश कुमार साहू, उप निरी० अवनीश कुमार श्रीवास, प्र०आर० जगदीश अजय, आर० सुशांत सिंह राठौर एवं आर० दुर्गेश सूर्यवंशी का सराहनीय योगदान रहा।