सूरजपुर। ग्राम चम्पकनगर निवासी महेन्द्र प्रताप सिंह ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 04 सितम्बर के रात्रि में ड्यूटी करने के लिए चौकी बसदेई से सूरजपुर आ रहा था, जो बारीश होने के कारण ग्राम पर्री रूका। जहां पर पुराना बाजारपारा निवासी कुलदीप साहू पिता अशोक साहू आया और उसे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर शासकीय कार्य के दौरान बाधा उत्पन्न किया। मामले की रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में धारा 294, 506, 341, 186, 353 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया।
मामले में सोमवार को थाना सूरजपुर की पुलिस ने आरोपी कुलदीप साहू को पकड़ा और विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपी पूर्व में भी कई मामलों में चालान हो चुका है।
पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरूद्व सख्ती बरतने के निर्देश दिये थे जिसके परिपेक्ष्य में पुलिस के अधिकारी आपराधिक मामले में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है।