जांजगीर चांपा। पामगढ़ के सरंपच तेरसराम यादव पर बड़ी कार्यवाही हुई है। एसडीएम पामगढ़ करूण डहरिया ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा -40 के तहत पद से हटाने का आदेश पारित किया हैं। जिसके कारण संरपंच ग्राम पंचायत पामगढ़ का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया है।
वही एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा -38(1)(ख)के तहत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। बताया जा रहा कि पामगढ़ सरपंच के खिलाफ शासकीय भूमि को बेजाकब्जा कर काप्लेक्स निर्माण करने का शिकायत हुआ था।