दहेज हत्या के मामले में पति-सास-ससुर को आजीवन कारावास

अम्बिकापुर

दहेज के लिए नवविवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में अंबिकापुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी की अदालत ने पति, सास-ससुर समेत एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही आरोपियों पर अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास  होगा।

सरगुजा जिले के  कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के  नर्मदापुर गांव  का रहने वाले संजय यादव का विवाह पूर्णिमा यादव के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा नवविवाहिता से दहेज के रूप में डेढ़ लाख रूपए की मांग कर रहे थे ,, दहेज की रकम न दे पाने पर आरोपियों द्वारा नवविवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।,,, इसी दौरान 22 दिसंबर को विवाहिता को गंभीर रूप से जली अवस्था में मिशन अस्पताल अंबिकापुर में दाखिल कराया गया था। जहां गांधीनगर पुलिस द्वारा उसका मृत्यु पूर्व बयान लिया गया था। बयान के आधार पर केस डायरी कमलेश्वरपुर थाने भेजी गई थी। कमलेश्वरपुर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर विवाहिता को जलाए जाने में उपयोग किए गए सामाग्रियों को भी जब्त किया था। नवविवाहिता ने मृत्यु पूर्व दिए बयान में दहेज के लिए जलाने का आरोप लगाया था।,,,  इस मामले में पुलिस ने मृत्यु पूर्व बयान तथा घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर पूर्णिमा यादव के पति संजय यादव ,, सास गंगोत्री यादव,, ससुर लक्ष्मण  यादव सहित रिश्तेदार आरती यादव  के खिलाफ हत्या ,हत्या के प्रयास और दहेज़ सम्बंधित  अपराध पंजीबद्घ कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी की अदालत ने प्रकरण में अपना फैसला सुनाया। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई व पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर  चारों आरोपी संजय यादव, आरती यादव, गंगोत्री यादव तथा लक्ष्मण उर्फ बुड़का यादव को  आजीवन कारावास व पांच-पांच सौ रूपए अर्थदंड की भी सजा दी गई है।