कोण्डागांव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात लगातार विवाह कार्यक्रमों एवं शासकीय तथा निजी निर्माण कार्यों में कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिल रही थी।
इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं समाज प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई चर्चा के पश्चात कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर जिले में शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य जिनकी पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें 5 मई तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके साथ ही यह पाया गया था कि अक्सर शादियों में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है एवं इन स्थानों पर भीड़ जमा हो रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए विवाह कार्यक्रमों को सशर्त प्रदान की गई अनुमतियों को निरस्त करते हुए नए आदेश अनुसार जिले में समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों को 05 मई तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त कोरोना के संक्रमण के विरुद्ध कार्य कर रहे कोरोना वारियर्स को दिन-प्रतिदिन परिवहन के दौरान आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 पर स्थित समस्त टायर दुकानों, जिनके द्वारा वाहनों में हवा भरने एवं पंचर बनाने का कार्य किया जाता है, उन्हें कोविड-19 के दिशानिर्देशों के पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।