रायसेन। रायसेन के कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के एक धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र में लिखा है, ‘मैं शंकर बिहारी, मुंबई में बहुत कांड किये हैं। अगर तुमने एक करोड़ नहीं दिए तो तेरे बेटे को जान से मार दूंगा।’ विधायक के घर में टेबल पर यह पत्र रखा मिला है। इसके बाद से पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर किसने यह पत्र रखा है।
पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में बताने वाले को पांच हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उदयपुरा विधायक सहित पूर्व कांग्रेस विधायक भगवान सिंह वहीं स्कूल संचालक को भी धमकी भरा पत्र मिला है। रायसेन जिले के उदयपुरा कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल से बरेली निवास पर एक करोड़ रुपये मांगने वाला पत्र मिला है। पैसे नहीं देने पर पुत्र नरेंद्र पटेल को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्र छोड़ने वाले की तलाश शरू कर दी है।
धमकी भरे पत्र में क्या लिखा है?
सफेद कागज पर लाल रंग के डॉट पेन से दोनों तरफ लिखा गया है। पत्र के संबोधन में कहा गया है कि माननीय विधायक देवेंद्र सिंह पटेल गडरवास बरेली मैं शंकर बिहारी, बिहार स्टेट आपके बारे में लिख रहा हूं। मैंने मुंबई में बहुत कांड किए हैं। हमें तुमसे एक करोड़ रुपया चाहिए। रुपया नहीं दिया तो तुम्हारे बेटे नरेंद्र पटेल बाबू को जान से मार देंगे। नोटों से भरा बैग 9 फरवरी को वात्सल्य स्कूल के पास जमीन में गाड़कर लाल झंडी का निशान लगा देना। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके बेटे नरेंद्र पटेल की जान चली जाएगी। हमारा काम खून करके पैसा कमाना ही है। एक महीने पहले मैं बरेली से निकल रहा था तो देखा कि बरेली में बहुत पैसे वाले हैं. मैंने सोचा क्यों ना यहां से पैसा लिया जाए। सबसे पहले मैंने तुम्हारे यहां से शुरुआत कर रहा हू।
पुलिस में दर्ज किया मामला
एसडीओपी अशोक घनघोरिया ने बताया कि उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल के बरेली निवास पर 29 जनवरी को एक अज्ञात व्यक्ति बन्द लिफाफे में एक धमकी वाला पत्र छोड़कर गया था। पत्र में बताए गए स्थान पर एक करोड़ रुपए न गाड़ाने पर विधायक के पुत्र नरेंद्र पटेल को जान से मारने की धमकी की बात लिखी हुई है। 29 जनवरी को छोड़े पत्र का खुलासा 14 फरवरी को हुआ। इस दौरान विधायक पटेल नर्मदा परिक्रमा पर थे, उनके आने के बाद ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। धमकी भरे पत्र को लेकर विधायक के स्टॉफ कर्मचारी विकास दुबे की फरियाद पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 385 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।