राज्य सरकार ने कोरिया जिले में पदस्थ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त श्री ए.के. गढ़ेवाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। श्री गढ़ेवाल एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के प्रशासक पद पर भी कार्यरत थे। उनके निलम्बन का आदेश आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय जारी कर दिया गया है। निलम्बन आदेश के अनुसार श्री गढ़ेवाल पर आरोप है कि उन्होंने कोरिया जिले के ग्राम रामगढ़ (विकासखंड सोनहत) स्थित आदिवासी प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास में प्रवेशित एक छात्रा के गर्भवती और डिलेवरी होने के संबंध में शासन को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने 22 जनवरी 2015 के पत्र में शासन को यह जानकारी दी की घटना असत्य, बेबुनियाद और निराधार है, जबकि इस घटना के सत्य होने की जानकारी कोरिया जिले के कलेक्टर द्वारा 29 जनवरी 2015 के पत्र में शासन को दी गई है। आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया था और वरिष्ठ अधिकारियों को श्री गढ़ेवाल के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। श्री गढ़ेवाल के विरूद्ध निलम्बन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत की गई है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त कार्यालय (इन्द्रावती भवन) नया रायपुर में निर्धारित किया गया है। श्री गढ़ेवाल के स्थान पर विभागीय आयुक्त कार्यालय रायपुर के श्री जे.आर. राठिया सहायक आयुक्त को प्रभारी परियोजना प्रशासक एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कोरिया के पद पर पदस्थ किया गया है।