नई दिल्ली। जीएसटी से कारोबार को काफी फायदा हुआ हैं। सरकार ने जीएसटी से काफी सहूलियत दी है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत भी मिली हैं।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा- अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद से बड़ी संख्या में वस्तुओं पर कर की दर को नीचे लाया गया। अब तक 28% की दर लगभग पूरी तरह से व्यसनकारी उत्पादों और विलासिता की वस्तुओं तक सीमित है। 28% के स्लैब की कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है।
निर्माण क्षेत्र में विशेष रूप से आवास क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। इसे अब 5% की दर पर रखा गया है। किफायती आवास पर जीएसटी कम करके 1% कर दिया गया है
जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। इसकी स्थापना के समय GST द्वारा कवर किए गए करदाताओं की संख्या लगभग 65 लाख थी। अब करदाता आधार 1.24 करोड़ से अधिक है।
जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से स्वचालित हैं। अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरे गए हैं और 131 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद से, बड़ी संख्या में वस्तुओं पर कर की दर को नीचे लाया गया।
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) August 24, 2020
अब तक, 28% की दर लगभग पूरी तरह से व्यसनकारी उत्पादों और विलासिता की वस्तुओं तक सीमित है। 28% के स्लैब की कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है। (2/5)