सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आरएस सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर पुष्पेन्द्र शर्मा के द्वारा 09 जुलाई 2020 को नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड नम्बर 05 मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर, विकासखण्ड सूरजपुर में एक व्यक्ति 08 जुलाई 2020 को कोविड -19 के पॉजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड नम्बर 05 मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर के घर से 100 मीटर चारों तरफ को कंटेनमेंट जोन घोषित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा कोविड -19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु विकासखण्ड सूरजपुर के वार्ड नम्बर 05, मस्जिद मोहल्ला, सूरजपुर के घर से 100 मीटर चारों तरफ (भैयाथान रोड में सेंट्रल बैंक गली से मस्जिद गली तक, सेंट्रल बैंक गली के उत्तर दिशा में स्थित भीमसाहू, विजय साहू, आशीष जैन, फइयाज, यूनूष का मकान जिसका पिछला हिस्सा गोकुलगली से लगा हुआ है तथा सेंट्रल बैंक गली के दक्षिण दिशा में स्थित विक्रम – मनोज के आवास के मध्य की गली में सुनील साहू एवं विक्रम साहू के मकान तक, जमील – श्यामु के मध्य की गली के पीछे पोल्ट्री फार्म तक तथा मस्जिद गली में मोबाईल टावर के बगल की गली जो सेंट्रल बैंक गली से लगा हुआ है ) को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए अंकिता तिवारी, नायब तहसीलदार सूरजपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुश्री तिवारी अपने मार्गदर्शन में कन्टेन्मेंट जोन की निगरानी हेतु सातों दिन 24 घण्टे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर शासन द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. का पालन करेंगे। कन्टेनमेंट जोन में फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
इस हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंकिता तिवारी नायब तहसीलदार व नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में शिफ्टवाईज सहायक के रूप में कार्य करने हेतु दीपक एक्का मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूरजपुर मोबाईल नम्बर 7697512107, आलोक चक्रधारी उप अभियंता नगरपालिका परिषद सूरजुपर मोबाईल नम्बर 8817753111, कल्याण सिंह पोर्ते उप अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर मोबाईल नम्बर 9577353946 को नियुक्त किया गया है।
उपरोक्त कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वे सभी अपने-अपने घरों में ही रहेंगे। बाहर के कोई भी व्यक्ति इस कंटेन्मेंट जोन में कोविड -19 निमित्त शासकीय कर्त्तव्य में कार्यरत व्यक्ति हैं, उन्हें छोड़कर सभी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंधित साथ ही कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले व्यक्तियों को जोन से बाहर निकलना सामान्यतया प्रतिबंधित रहेगा। किसी को बाहर से अंदर व अंदर से बाहर जाना है तो इस हेतु स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सकीय टीम के सलाह से निर्णय लिया जावेगा तथा उक्त कंटेन्मेंट जोन में इससे संबंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामग्री आपूर्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे। उक्त कंटेन्मेंट जोन में कार्य करने वाले सभी कार्मिक कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।