रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2020 के प्रथम नौ माह(जनवरी से सितम्बर) के सड़क दुर्घटना में गत वर्ष के प्रथम नौ माह की तुलना में 23.71 प्रतिशत तथा सड़क दुर्घटना मृत्यु में 17.63 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य में कुल 8075 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई जिनमें से 3158 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 7513 व्यक्ति घायल हुए।
. कुल 8075 सड़क दुर्घटनाओं में सें घातक 2903 दुर्घटना घटित हुई। 486 गंभीर चोट की सड़क दुर्घटना तथा 3893 सामान्य चोट की घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कर ईलाज की आवश्यकता हुई तथा 793 घटना में कोई चोट नही आई है। कुल 10671 दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों में से 3158 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं 684 व्यक्तियों को गंभीर चोट के कारण अस्पताल में दाखिल किया गया, 6829 व्यक्तियों को सामान्य चोट के कारण अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नही हुई।
. माह अगस्त/ सितम्बर 2019 की तुलना में माह अगस्त/सितंबर 2020 में दुर्घटना से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।. गतवर्ष की तुलना में प्रथम नौ माह में जिला मुंगेली में 17.46 प्रतिशत, जिला दन्तेवाड़ा में 33.3 प्रतिशत, जिला बीजापुर 46.15 प्रतिशत एवं जिला नारायणपुर में 3.84 प्रतिशत सड़क दुर्घटना मृत्यु दर की वृद्धि हुई। इस इस दौरान समय 16ः00 से 21ः00 बजे के मध्य में 24.56ः (767 व्यक्ति) व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
. राष्ट्रीय राजमार्ग में 27.35ः (864 व्यक्ति), राजकीय राजमार्ग में 21.65ः (684 व्यक्ति) तथा अन्य मार्गों में 50.98ः (1610 व्यक्ति) व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
. दुपहिया वाहनों से 38.72ः (1223 व्यक्ति) व्यक्तियों की मृत्यु हुई , मृत्यु जीप/कार/टैक्सी से 308 व्यक्तियों की मृत्यु, ट्रेक्टर से 255 व्यक्तियों की मृत्यु, ट्रक/ट्रेलर से 536 व्यक्तियो की मृत्यु हुई है।
. तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से घटित सड़क दुर्घटनाओं में 2445 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2020 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में कुल 2142 दोपहिया वाहन उपयोगकर्ता, सायकल उपयोगकर्ता 104 व्यक्ति , जीप/कार/टैक्सी उपयोगकर्ता, 122 व्यक्ति, ट्रेक्टर उपयोगकर्ता 143 व्यक्ति, ट्रक वाहन उपयोगकर्ता 76 व्यक्ति तथा पैदल यात्रियों में 432 व्यक्ति की मृत्यु हुई।
वाहनों की त्रुटि जैसे (फिट नही होना/मैकेनिकल खराबी, गलत पार्किग, रिफ्लेक्टर नही, अन्य में) कुल 39 प्रकरणों में से 46व्यक्ति की मृत्यु हुई है । मृत्यु कारित करने वाले ड्राईवर की गलती(गलत साईड ड्राईविंग, चालन क्षमता, नशा, मोबाईल फोन का प्रयोग, हिट एण्ड रन) से कुल 558 प्रकरणों में से 575 व्यक्ति की मौत हुई है।
मृतक के वाहन के ड्राईवर की गलती(गलत साईड ड्राईविंग, चालन क्षमता नही, नषा, मोबाईल फोन का प्रयोग) 12 प्रकरणों में से 13 व्यक्ति की मौत, तथा अन्य(मवेशी, पीड़ित व्यक्ति की गलती, प्रकाश की कमी एव अन्य) 42 प्रकरणों में 42 व्यक्ति की मौत हुई है। इस प्रकार विभिन्न कारणों से कुल 651 दुर्घटनाओं में से 676 व्यक्तियों की मौते हुई है।
अनलॉक के विभिन्न चरणों में तेजी एवं लापरवाही, ओव्हर-स्पीडिंग, खतरनाक ढंग से वाहन चालन, शराब सेवन कर वाहन चालन, बिना हेलमेंट, बिना सीट बेल्ट, नषे में वाहन चालन आदि कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में क्रमश: वृद्धि हुई है।
उपरोक्त कारणों के आलोक में समस्त पुलिस अधीक्षकों को दुर्घटना जन्य सड़क खण्डों में विशेषकर अधिक दुर्घटनाओं के समय खण्ड मेें ओव्हर-स्पीडिंग, खतरनाक ढंग से वाहन चालन, शराब सेवन कर वाहन चालन, बिना हेलमेंट, बिना सीट बेल्ट आदि नियमों के उल्लघंन पर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सहित ड्राईविंग लायसेंस निलंबन, गंभीर सड़क दुर्घटना के अनुसंधान में संयुक्त रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की कार्यवाही तथा सड़क दुर्घटना/ हिट एण्ड रन के प्रकरणों में पीड़ित परिवारजनों को समय पर अधिकृत आईएनएस इंश्योरेंस कंपनी से समन्वय स्थापित कर क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र दिलाई जाने एवं जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों की सतत् समीक्षा कर पीड़ितो को यथाशीघ्र समुचित सहायता/क्षतिपूर्ति हेतु पहल के लिए निर्देशित किया गया है। यातायात पुलिस ने छत्तीसगढ यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चालान की अपील की है।