खंडवा। अगर आप खंडवा में शराब लेना चाहते हैं तो आपके लिए कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाना जरूरी हैं। जिला आबकारी विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक बिना दोनों डोज के किसी को भी शराब नहीं बेची जा सकेगी। जिला प्रशासन को इस आदेश को सख्ती से पालन कराने को भी कहा गया है। इस आदेश के बाद जिले में खलबली मच गई है।
खंडवा जिले में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन ने नई नीति अपनाई है। जिला आबकारी विभाग ने इस संबंध में 16-17 नवंबर को आदेश भी पारित किया। आदेश में लिखा है- प्रति, सेवियर ट्रेडर्स, डायरेक्टर आशीष शुक्ला, जी 2/119, गुलमोहर कॉलोनी भोपाल। लायसेंसी देशी/विदेशी मदिरा एकल समूद जिला खंडवा, वर्ष 2021/2022. विषय- खंडवा जिले की मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय किए जाने के संबंध में। संदर्भ- जिला प्रशासन द्वारा मीटिंग में दिए गए निर्देश। विषयांतर्गत लेख है कि जिला प्रशासन खंडवा, द्वारा संदर्भित मीटिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन कराया जाना है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि जिले में संचालित समस्त 55 देशी एवं 19 विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय केवल उन्हीं व्यक्तियों उपभोक्ताओं को किया जावा जिनके द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों।
Alcohol will be sold at the liquor stores to only those people who have received both doses of COVID vaccine: Khandwa District Excise Officer #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CoCqiITgsN
— ANI (@ANI) November 18, 2021
दूसरी ओर सरकार अब कोरोना काल में लगाए सभी प्रतिबंध हटा सकती है। नाइट कर्फ्यू अब नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब सब 100% क्षमता पर खुल सकेंगे। सभी तरह के समारोह और चल समारोह पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। लेकिन वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सेनेटाइजर अब भी जरूरी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा। कोरोना के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर मध्य प्रदेश सरकार ने और रियायत देने का फैसला किया है।
बुधवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एमपी में कोविड 19 के कारण लगाए गए कुछ और प्रतिबंध हटाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि सामान्य तौर पर अब सभी आयोजन होंगे। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी बरतना होगी। इसके लिए नियम बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा।