भोपाल..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेजों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि, नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे और परीक्षा दे सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएगा। उल्लेखनीय हैं कि, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा समस्त ज़िलों के कलेक्टर को अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेज की सूची भेजी गई हैं और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया हैं।
इंदौर सहित कई ज़िलों में अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेज में कार्रवाई कर उन्हें बंद किया गया हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 ज़िलों के 66 नर्सिंग कॉलेज को अनफिट पाया गया हैं।अनफिट कालेजों की मान्यता निरस्त की गयी हैं।
इसी तरह बैतूल ज़िले के 8, भोपाल के 6, इंदौर के 5, छतरपुर, धार और सीहोर के 4, नर्मदापुरम के 3, भिंड, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मण्डला, रीवा, सिवनी और शहडोल के 2, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर ज़िले के 1 नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए हैं।
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