Shri Krishna JanmaBhoomi : मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की अर्जी, 4 जून को एक बार फिर होगी सुनवाई

Shri Krishna JanmaBhoomi Vivad, Idgah Dispute Case, Mathura Krishna janamBhoomi : हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विवादित स्थल ऐतिहासिक धरोहर है। यह स्थल राष्ट्रीय महत्व का है। इसलिए इससे जुड़ा वाद भी राष्ट्रीय महत्व का होगा।

Shri Krishna JanmaBhoomi Vivad, Idgah Dispute Case, Mathura Krishna janamBhoomi

Shri Krishna JanmaBhoomi Vivad, Idgah Dispute Case, Mathura Krishna janamBhoomi : अयोध्या के राम जन्मभूमि का मामला निपटाने और राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अब सबकी नजर श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद पर टिकी हुई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। 30 दिनों तक 18 मुकदमा को लेकर सुनवाई चली है।

इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसी बीच एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष द्वारा इसे लेकर अर्जी दाखिल कि गई थी। जिसपर यह फैसला लिया गया है।

Shri Krishna JanmaBhoomi : ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की

हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट किए जाने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद राजा ने ईदगाह कमेटी की तरफ से कहा कि याचिका की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त तौर पर नहीं सुना गया है। ऐसे में सुनवाई होनी चाहिए।

Shri Krishna JanmaBhoomi : 4 जून को दोपहर 2:00 बजे से सुनवाई

मुस्लिम पक्ष को अपनी तरफ से और भी दलील पेश करनी है। उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस अर्जी पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच 4 जून को दोपहर 2:00 बजे से सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने ईदगाह कमेटी की अर्जी पर आपत्ति व्यक्त की है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने इसे दोयम दर्जे का गलत आरोप बताया है।

Shri Krishna JanmaBhoomi : हिंदू पक्ष का आरोप

वही मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर झूठा आरोप लगा रहा ताकि सुनवाई और फैसले में लगातार देरी की जा सके। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि मुस्लिम पक्ष की आरोपी का अदालत में उचित जवाब दिया जाएगा।

Shri Krishna JanmaBhoomi : हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था

दरअसल 30 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल 18 दीवानी मुकदमा पर फैसला सुरक्षित रखा था। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जैन द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद शुक्रवार को दिया गया था।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन विभिन्न याचिका की पोषणीयता की सुनवाई कर रहे थे। बता दे कि यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा में स्थापित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। वही कहा जा रहा है मस्जिद का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर कथित तौर पर एक मंदिर को तोड़ने के बाद किया गया था।

इससे पूर्व गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमद ने हाई कोर्ट में दलील पेश की थी। इसमें कहा गया था कि यह वाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 और कुछ अन्य कानून के प्रावधान के तहत प्रतिबंधित किया गया है। दलील में यह भी स्पष्ट किया गया था कि वाद में किया गया अनुरोध दर्शाता है कि वहां मस्जिद का ढांचा मौजूद है और उसका कब्जा प्रबंधन समिति के पास है।

इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा था कि यहां वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। ऐसे में मामले में सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिकरण के पास है ना की दीवानी के पास।

जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद फिर से मामले की सुनवाई

इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विवादित स्थल ऐतिहासिक धरोहर है। यह स्थल राष्ट्रीय महत्व का है। इसलिए इससे जुड़ा वाद भी राष्ट्रीय महत्व का होगा। यह भी कहा गया है कि भवन वास्तव में मस्जिद नहीं है। हिंदू मंदिर पर कब्जा कर मस्जिद का रूप दिया गया है।15वीं सदी में मस्जिद का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। यहां भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र द्वारा यह मंदिर बनवाया गया है।

इसी बीच अब जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक बार फिर से मामले की सुनवाई की जाएगी। 4 जून को दोपहर 2:00 बजे मामले की सुनवाई की जानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाद से जुड़ी 18 याचिका की पोषणीयता पर बहस पूरी होने के बाद 31 तारीख को जजमेंट रिजर्व कर लिया था।