
मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एसडीएम विकास सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी।
श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला
आदेश में कहा गया है, “मैं, विकास कुमार सिंह, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट मैहर, बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मार्च, 2025 से 7 अप्रैल, 2025 की मध्यरात्रि तक पूरे मैहर नगर पालिका में मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं।
आदेश में यह भी बताया गया है कि मैहर जिले में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मां शारदे चैत्र नवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा। मैहर को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक धार्मिक नगरी घोषित किया गया है और मां शारदा का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लाखों भक्त हर दिन मैहर आते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहा है।
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि यह आदेश नागरिकों अथवा दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराया जाना संभव नहीं है। जिससे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्ड के भागी रहेंगे। बता दें कि मैहर मैहर देवी का दर्शन करने लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। नवरात्रि में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशंका है।