नई दिल्ली. Social Media Account को Aadhar Card से लिंक करने की याचिका को Supreme Court ने खारिज कर दिया है. Supreme Court ने मद्रास High Court जाने के लिए कहा है. BJP नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने Supreme Court से Fake News और Paid News पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने ना लाएं, यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं.
इससे पहले Facebook, Twitter समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक मामले को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमने सुना है कि सरकार सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर गाइडलाइन लेकर आ रही है. यह बहुत जरूरी है, लेकिन निजता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. इंटरनेट वाइल्ड वेस्ट की तरह है. जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच मामले की सुनवाई की थी. जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि कोर्ट के साथ सरकार और आईटी डिपार्टमेंट भी इसे देखे और समस्या का हल तलाशे. इस पर अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आईआईटी के विशेषज्ञों की भी तकनीकी राय ली गई है.