RBI का बड़ा एक्शन: इन बैंकों के कामकाज पर लगाई रोक, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसे



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के दो कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज पर रोक लगा दी है। ये सहकारी बैंक हैं – कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक। रिजर्व बैंक ने दोनों सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए प्रतिबंध लगान का फैसला किया है। इस आदेश के बाद दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।

केंद्रीय बैंक ने दो अलग-अलग बयानों में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए ये प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहा कि इस बैंक के 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में हैं साथ ही श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है।’’ इसी प्रकार की शर्त महाराष्ट्र स्थित बैंक पर लगायी गयी है।

पाबंदियों के मद्देनजर दोनों बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व-मंजूरी के बिना कोई नया कर्ज नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, वे किसी भी पुराने कर्ज का रिन्युअल यानी नवीनीकरण भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें कोई नया निवेश करने की भी अनुमति नहीं होगी। वे ऐसी कोई भी लाइबिलिटी नहीं ले सकते हैं, जिसमें उधार लेना और नए डिपॉजिट की स्वीकृति शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों का पालन करते हुए बैंक का कामकाज जारी रखेंगे।