Acharya Marathe College: बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई के आचार्य मराठे कॉलेज ने हिजाब बैन के बाद अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब कोई भी छात्र कॉलेज ने रिप्ड जींस, टी-शर्ट और खुले कपड़े पहनकर नहीं आ सकेगा। कॉलेज ने सख्ती से बच्चों के लिए फटी हुई जींस और टी शर्ट जर्सी पहनने पर पाबंदी लगाई है। अब छात्रों को फॉर्मल कपड़े पहनकर आने होंगे। वहीं, लड़कियों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया है।
हिजाब पर लगाया था बैन
गौरतलब है कि बीते दिनों मुंबई का चेंबूर स्थित आचार्य कॉलेज हिजाब को लेकर खूब विवादों में रहा यहां की 9 लड़कियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की थी जिसमें उन्होंने कॉलेज प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हिजाब बैन के नोटिस पर अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन बताया था। फिर 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कॉलेज के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद 27 जून को कॉलेज की तरफ से एक और नोटिफिकेशन निकाला गया।
क्या पहन नहीं सकेगें छात्र व छात्राएं
इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब से कॉलेज कैंपस के अंदर लड़के फॉर्मल शर्ट अथवा हाफ शर्ट इसके अलावा लड़कियां इंडियन या वेस्टर्न ड्रेस पहनकर कॉलेज आ सकती है, लेकिन ड्रेस रिलीविंग नहीं होनी चाहिए। कॉलेज ने आगे नोटिस में कहा कि जो छात्र ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। नोटिस में साफ लिखा गया है कि ड्रेस कोड का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि कॉलेज का गेट सुबह 7.40 बजे बंद हो जाएगा और फिर सुबह 9.50 बजे खोला जाएगा। साथ ही कहा गया कि लेक्चर/प्रैक्टिकल के 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है।
प्रिंसिपल ने बताई ये बात
कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले ने इंडिया टीवी से बात करते हुए बताया कि कॉलेज में जींस पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन वह फटी हुई नहीं होनी चाहिए और कपड़े का किसी भी प्रकार से धार्मिक रूप से भी कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने दोबारा या नोटिस इसलिए जारी किया ताकि कॉलेज में कौन से नियमों का पालन करना है इसके बारे में सभी को ठीक तरह से पता चल जाए।