
नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब टोल प्लाजा के नियमों और शुल्क में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. 17 जून 2025 को जारी इस अधिसूचना से आम लोगों को काफी राहत महसूस होगी. हालांकि इस संबंध में काफी दिनों से चर्चा जारी थी और टोल प्लाजा में वसूले जा रहे शुल्क को लेकर केंद्रीय परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय काफी ट्रोल हो रहा था, और अब इस संशोधन में वाहनों से गुजरने वाले राहगीरों को बड़ी राहत दी गई है और कयास यह लगाया जा रहे हैं कि, जनहित को देखते हुए यह संशोधन काफी अहम है.
देशभर में टोल प्लाजा संचालको की मनमानी और लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा के नियमों में संशोधन करते हुए जो अधिसूचना जारी की है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धन और संग्रहण नियमावली 2008 को संशोधित करते हुए नियमावली 2005 बना दी गई है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी. मतलब 15 अगस्त के बाद टोल प्लाजा में लगने वाले शुल्क से लोगों को बहुत हद तक राहत मिलने वाली है.
क्या मिली राहत
अधिसूचना में संशोधित नियमावली के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो नॉन कमर्शियल उद्देश्य से वहां का पंजीयन कराया है और उसके पास वैद्य और एक्टिव फास्टैग है. वह व्यक्ति 3000 के शुक्ल का भुगतान करके एक पास प्राप्त कर सकता है. जो पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी टोल प्लाजा से 1 वर्ष के लिए या 200 बार गुजरने के लिए वैध माना जाएगा, लेकिन क्लोज्ड शुल्क संग्रहण प्रणाली में शुल्क प्लाजा से जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन का सिंगल क्रॉसिंग माना जाएगा
संशोधन की गुंजाइश
संशोधित अधिसूचना में डिसोल की राशि नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से संशोधित की जा सकेगी. मतलब हर वर्ष के 1 अप्रैल में टोल प्लाजा के शुल्क में संशोधन भी किया जा सकता है.