फेस मास्क पहनना अनिवार्य… बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख राज्य सरकार ने लिया फैसला

चंडीगढ़। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। ऐसे में कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों और दिशानिर्देशों की फिर वापसी होने गली है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लोगों को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का उपयोग जरूर करें।

पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, टैक्सी इत्यादि में फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोरों, स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और बंद जगहों पर होने वाली भीड़ में भी फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनो वायरस के मामलों में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया था। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।

देश के अन्य राज्यों के साथ पंजाब में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। दो दिन में 50 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में 15 नए केस मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 90 हो गई है। संक्रमण दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को पंजाब में कोरोना संक्रमण दर 0.33 प्रतिशत दर्ज की गई। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को कोरोना के 21 नए मामले मिले हैं, जबकि सोमवार को 29 नए मरीज मिले थे। वहीं बुधवार को कुल 30 पॉजिटिव केस सामने आए। चार संक्रमितों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। कोरोना महामारी फैलने के बाद से पंजाब में अब तक 17743 संक्रमितों की मौत हुई है।