शराब पीकर कहीं आप पहुंच ना जाएं जेल! होली के पहले जान लें आपके राज्य में क्या है नियम

Liquor law: होली की खुमारी लोगों पर चढ़ने लगी है। इस दौरान ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो शराब के शौकीन हैं। जी हां..पार्टी, क्लब, डिस्को, घर, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, हर जगह शराब पीने के नियम अलग-अलग होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ये नियम हर राज्य में बदल भी जाते हैं। आपको यहां बता दें कि शराब को लेकर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का है और कुछ राज्य की सरकारों ने इसे लेकर सख्त कानून भी बनाया है।

हर राज्य का अल्कोहल को लेकर अपना नियम होता है। यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसे सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यदि मोटे तौर पर देखे तो देश में दो तरह से इन राज्यों को बांटने का काम किया जा सकता है। पहला ऐसे राज्य जहां शराब को लेकर सामान्य नियम लागू होते है जबकि दूसरे राज्य की श्रेणी में ड्राय स्टेट आते हैं। ड्राय स्टेट यानी वो राज्य जहां शराब पीने की या तो परमिशन नहीं होती या फिर परमिशन लेकर ही शराब के शौकीन इसका आनंद ले सकते हैं।

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ये राज्य हैं ड्राय राज्यों की सूची में

गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड देश के ड्राय राज्यों की लिस्ट में हैं। बिहार और नागालैंड में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है यानी शराब यहां बैन है। यहां तक की यदि आप इन राज्यों में सिर्फ घूमने भी पहुंचे हैं तो शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। वहीं गुजरात में बाहर के लोगों को सरकार से परमिट लेने के बाद अल्कोहल का सेवन करने की अनुमति होती है। लक्षद्वीप में सिर्फ बांगरम में ही शराब पीने की इजाजत सरकार की ओर से है।

शराब को लेकर जरूर जान लें ये नियम

देश में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पाबंदी है। यदि कोई पब्लिक प्लेस पर शराब पीता पाया जाता है तो उसे तीन महीने के जेल या फिर 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं हर राज्य अपनी पॉलीसी में कुछ ड्राय डे निर्धारित करता है। कई राज्यों में होली के दिन ड्राय डे रहता है। यानी उस दिन प्रदेश में शराब नहीं बिकती। जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती के दिन पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक रहता है।