नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि 04 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी.
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था. इसने ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी. ये छूट चार मई से प्रभावी होगी, जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा.