फटाफट डेस्क. अगर आप भी अपने PAN CARD को आधार नंबर से लिंक नहीं कराए हैं तो जान लीजिए. पैन को आधार लिंक करने का डेडलाइन 30 सितंबर को नजदीक आ रहा है. इस डेडलाइन के अंदर पैन-आधार लिंक नहीं होने पर पैन (PAN) निष्क्रिय हो जायेगा. इसका मतलब है कि पैन काम नहीं करेगा. डेडलाइन से पहले लिंक न होने पर PAN के इनवैलिड होने की बात कही जा रही थी. लेकिन बाद में सरकार की ओर से इसे इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) कर दिया जाने का फैसला किया गया है.
अब पैन कार्ड को आधार से लिंक ऑनलाइन भी करा सकते है. इसके लिए ऑनलाइन प्रॉसेस बहुत आसान है…
- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करे.
- लेफ्ट साइड में Link Aadhar पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इसमे आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पर मौजूद नाम टाइप करना होगा.
- इसके बाद कैप्चा कोड डालकर लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए. विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए ओटीपी का भी विकल्प है.
- अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए UIDAI को एप्लिकेशन भेजा जा चुका है.
याद रखें कि PAN को आधार से लिंक करने के लिए UIDAI और इनकम टैक्स विभाग दोनों की डिटेल्स को मैच करता है. अगर आधार और PAN पर मौजूद आपका नाम अलग है तो आधार और PAN लिंक नहीं होंगे. ऐसे में आपको दोनों में से किसी एक डॉक्युमेंट पर नाम में सुधार कराना होगा.
कैसे जाने की आपका पैन-आधार से लिंक हुआ है या नही…
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर होम पेज पर एक बार फिर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- नए खुले पेज में सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हियर’ लिखा आएगा. यह एक हाइपरलिंक है.
- हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर आप एक अन्य नए पेज पर पहुंच जाएंगे.
- यहां अपना PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने लिंकिंग का स्टेटस आ जाएगा कि PAN आधार से लिंक हुआ है या नहीं.