Internet Ban: झारखंड सरकार ने इंटरनेट सेवा पर क्यों लगाया प्रतिबंध.. हाई कोर्ट ने क्या कहा.. जानिए!

JSSC Exams Jharkhand, Internet Ban: झारखंड में आयोजित हो रही जेएसएससी परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बंद करने पर बवाल मच गया है। इस मुद्दे पर खुद झारखंड हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है। कहा कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है  इसी के साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने और आगे से ऐसा कुछ करने से पहले परमिशन लेने का आदेश दिया है। इस आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित करना सही नहीं है।

बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से 21 और 22 सिंतबर 2024 को झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JSSC-CGL) का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के लिए राज्य में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं इस परीक्षा में लगभग 6,40,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हाजिर ही नहीं हुए। इस दौरान परीक्षा में सूचिता बना रखने का तर्क देते हुए झारखंड सरकार ने 21 और 22 सितंबर को राज्य के 24 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी।

हाईकोर्ट ने की आकस्मिक सुनवाई

हालांकि झारखंड ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रविवार को इस घटनाक्रम पर आकस्मिक सुनवाई की. इसके लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई और तत्काल इंटरनेट बहाल करने के आदेश दिए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस एक्शन पर हैरानी जताई। कहा कि आइंदा से इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि राज्य भर में इंटरनेट बंद कर परीक्षा लेने का आइडिया आपको आया कहां से? यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं।

हाईकोर्ट में तलब हुए गृह सचिव

झारखंड हाई कोर्ट में वकील धीरज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के गृह सचिव को तलब किया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस आदेश की कॉपी भी मांगी है, जिसमें सुबह 4:30 बजे से शाम 3:30 तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का जिक्र है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आज से 6 सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के तत्काल बाद राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है।