नई दिल्ली. पीएम मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 2.0 का एलान किया था. पीएम मोदी ने तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए. कहा था कि बुधवार को इससे संबंधित सभी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. हम आपको बता रहे हैं कि संशोधित दिशा-निर्देशों में क्या छूट दी गई हैं और क्या पाबंदी हैं.
लॉकडाउन 2.0 के संशोधित दिशा-निर्देश
- मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
- शादी समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- राजनीतिक और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।
- खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
- कृषि उपकरणों और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
- कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी।
- हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद रहेगी।
- एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक रहेगी। मेडिकल इमर्जेंसी और विशेष मंजूरी पर ही इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद रहेगी।
- सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संटेर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।