प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर बांदा जिले के डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि डीएम बांदा सीजेएम बांदा के समक्ष 20 हजार रुपए का बांड जमा करें और आश्वासन दें कि 25 जुलाई को हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
यह आदेश 2012 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए रमेश कुमार श्रीवास्तव और 16 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। इसके बावजूद यह कहते हुए नोशनल इंक्रीमेंट देने से इंकार कर दिया कि एक जुलाई को याचीगण सेवा में नहीं थे, इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने डीएम से दस दिन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने न तो पालन किया और न ही हाजिर हुए। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की।