बिलासपुर..हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द करने की याचिका की सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला दिया है..इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है की असफल अभ्यर्थी अब क्वैस करने की अपील भी नही कर सकते है!.
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर,प्लाटून कमांडर ,सूबेदार के 655 पदो पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया था..और 6 साल बीत जाने के बावजूद इन पदो पर भर्ती नही हो पाई थी..हालांकि विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी..जिसके बाद हाईकोर्ट में भर्ती रद्द करने की याचिका लगाई गई थी..जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी..पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की..और फैसला दिया..जिसके बाद सिंगल बेंच के फैसले पर अपील की गई..और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका की सुनवाई की..इस बीच हाईकोर्ट में तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट जम्मू कश्मीर 2023 के याचिका का जजमेंट पेश किया गया था..और हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरा करते हुए..भर्ती परीक्षा को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है..
इसके साथ के साथ ही हाईकोर्ट ने कहा की असफल अभ्यर्थी अब क्वैस करने की अपील भी नही कर सकते है!.
बता दे की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में तरह -तरह की चर्चाएं हो रही थी..भर्ती परीक्षा के रद्द होने की आशंका के चलते अभ्यर्थियों में भी निराशा थी..लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों के मन में पनप रहे संशय का पटाक्षेप हो गया है..6 साल से अटकी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने वाली याचिका के खारिज होने से अब भर्ती प्रक्रिया का काम एक बार फिर से तेज हो जायेगा..और 655 पदो पर भर्ती भी हो जायेगी!.