नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कई बार लोगों से पैन और आधार लिंक करने को कहा है। अब इसकी डेडलाइन पास आ रही है। 31 मार्च, 2023 तक अगर आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अभी इस काम को पूरा करने के लिए आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं 1 अप्रैल से इस काम के लिए 10,000 का जुर्माना देना होगा। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर विजिट करें।