फूड पॉइजनिंग से एक और मौत! ऑनलाइन बिरयानी मंगवाई, खाने के बाद 20 साल की लड़की की मौत

फटाफट डेस्क. केरल में एक और फूड पॉइजनिंग का केस सामने आया है। यहां पर एक 20 साल की लड़की ने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की थी कथित तौर पर इस बिरयानी को खाने के बाद लड़की की मौत हो गई। लड़की ने स्थानीय होटल से कुझीमंथी यानी एक तरह की बिरयानी मंगवाई थी। मामला कासरगोड के पास पेरुम्बला इलाके का है। यहां पर रहने वाली अंजू श्रीपार्वती ने स्थानीय होटल जिसका नाम रोमान्सिया है वहां से ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की थी। इसी के बाद से वह हॉस्पिटल मे भर्ती हुई थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लड़की के पैरेंट्स ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है और केस दर्ज करवाया है। लड़की की मौत शनिवार सुबह हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद वह पुख्ता कार्रवाई करेंगे। लड़की का ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा था। यहां पर उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे मंगलुरु के हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी।

इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जोर्ज ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पत्तनंतिट्टा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, ‘फूड सेफ्टी कमिश्नर के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्हें केस दर्ज करने और जांच की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। वहीं इस मामले में डीएमओ भी जांच कर रहे हैं कि लड़की को क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया गया है।’ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जिस होटल से यह ऑर्डर भेजा गया था उसका लाइसेंस भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (FSSA) के तहत रद्द किया जाएगा।

इस हफ्ते की शुरुआत में, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में एक नर्स की कथित तौर पर कोझिकोड में एक भोजनालय से खाना खाने के बाद मौत हो गई थी। इस तरह कई और भी घटनाएं सामने आने की वजह से राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बीते मंगलवार को सभी 14 जिलों में व्यापक निरीक्षण करने और बिना लाइसेंस या मिलावटी भोजन और अस्वास्थ्यकर भोजन परोसने वाली दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया था।

विज्ञप्ति के अनुसार जॉर्ज ने खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य भर के भोजनालयों का निरीक्षण करने और मिलावटी या अस्वास्थ्यकर भोजन और खाना पकाने की अस्वास्थ्यकर स्थिति पाए जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के ये प्रतिष्ठान संचालित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया था। मंत्री ने कहा, मिलावटी भोजन परोसना एक अपराध है। सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला मामला है। उन्होंने कहा कि एक बार लाइसेंस रद्द होने के बाद दोबारा लाइसेंस हासिल करना मुश्किल होगा। मंत्री ने भोजनालयों के साथ-साथ भोजन तैयार करने और वितरित करने वालों से सतर्कता बरतने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो कि इससे लोगों का स्वास्थ्य और जीवन प्रभावित नहीं हो। राज्य के पथनमथिट्टा और कोट्टायम जिलों से विषाक्त भोजन के सेवन की घटनाएं सामने आने के बाद ये निर्देश जारी किये गये थे।