बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था Activa.. 1 लाख रूपये का लगा जुर्माना

फ़टाफ़ट डेस्क. New Motor Vehicle Act 2019 लागू होने के बाद अनेक हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं. और एक और बड़े जुर्माने की खबर सामने आई है. ये घटना ओडिशा राज्य के भुवनेश्‍वर के पास की है. यहां कटक ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने नई Activa को बिना रजिस्‍ट्रेशन चलाने पर चालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. Activa के खिलाफ चालान की ये कार्रवाई कटक के बारंग में वाहन चैकिंग के दौरान हुई. ये घटना 12 सितंबर की है. बारंग में वाहनों की पुलिस चैकिंग हो रही थी. तभी उन्‍होंने एक नई Activa को रोका. इसे अरुण पांडा नाम के शख्स चला रहे थे. गाड़ी नई थी, इसलिए इस पर नंबर प्‍लेट नहीं थी. इस कारण इस पर 1 लाख रुपए की पेनाल्‍टी लगाई गई.

रिपोर्ट के मुताबिक ये Activa 28 अगस्‍त को भुवनेश्‍वर में एक शो रूम से खरीदी गई. 12 सितंबर को चैकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया. ये गाड़ी कविता पांडा के नाम से खरीदी गई, लेकिन तब तक इस पर नंबर नहीं आया. ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में डीलर/मैन्‍युफैक्‍चरर/इंपोर्टर के स्‍तर पर हुई चूक के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं इस मामले में गाड़ी की मालिक कविता का कहना है कि जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी, उसने उन्‍हें अब तक रजिस्‍ट्रेशन नंबर ही नहीं दिया है. इसके बाद RTO की ओर से शोरूम अथॅारिटी को भी नोटिस भेजा है. कविता का कहना है कि चैकिंग के दौरान ही ये पता चला कि रजिस्‍ट्रेशन मेरे नाम पर नहीं है. इसके बाद 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया. कविता का कहना है कि इस मामले में हमारी कोई गलती नहीं है. RTO को इसके लिए डीलर पर कार्रवाई करनी चाहिए. हमने इस मामले मेें पुलिस मेें भी रिपोर्ट की है. नए नियमों के मुताबिक बिना रजिस्‍ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है.