Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: देश में बेटियों के हितों के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य भी कई तरह की योजनाएं चलाते हैं. इन योजनाओं का मकसद लड़कियों की संख्या बढ़ाना और उनके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना है. महाराष्ट्र में भी कन्याओं के लिए एक शानदार स्कीम चल रही है. माझी कन्या भाग्यश्री योजना नाम से चल रही इस योजना में बेटी के जन्म पर कुछ शर्तों को पूरा करने पर 50 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना 1 अप्रैल 2016 को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था. लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था. इस योजना के तहत दूसरी बेटी होने पर भी सरकार पैसा देती है. माझी कन्या भाग्यश्री योजना का फायदा सिर्फ महाराष्ट्र का स्थाई निवासी ही उठा सकता है.
पूरी करनी होगी ये शर्तें
इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो माता-पिता एक लड़की के जन्म होने के बाद 1 वर्ष के भीतर नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 50,000 रूपये की धनराशि बैंक में बालिका के नाम पर जमा की जाती है. इस योजना के तहत अगर माता-पिता दूसरी बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया है तो नसबंदी कराने के बाद दोनों लड़कियों के नाम 25000-25000 रुपये बैंक में जमा होंगे. योजना के अंतर्गत लड़की को ब्याज का पैसा नहीं मिलेगा. जब लड़की 18 साल की पूरी हो जाएगी तो वह लड़की पूरी राशी प्राप्त करने की हकदार होगीं. महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की कम से कम 10 वीं पास होनी चाहिए और अविवाहित होनी चाहिए.
मिलता है 1 लाख का दुर्घटना बीमा
माझी कन्या भाग्यश्री योजना के तहत मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बेटी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है. इस योजना के तहत मां और बेटी के नाम से बैंक में ज्वॉइंट अकाउंट खोला जाता है. इस पर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5000 रुपये की ओवरड्रॉफ्ट मिलता सुविधा भी मिलती है.
चाहिए ये कागजात
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही मां या बालिका का बैंक खाता पासबुक, एक मोबाइल फोन नंबर, एक पासपोर्ट आकार का फोटो और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है. आय प्रमाण पत्र भी देना होता है.
कैसे करें अप्लाई?
माझी कन्या भाग्याश्री योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर यह फॉर्म पूरा भरकर जरूरी कागजातों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है. जांच-पड़ताल के बाद आपका आवेदन सही पाए जाने पर सरकार आपको पैसा दे देगी.