नई दिल्ली..इस सावन मास में कावड़ियों द्वारा देशभर में उत्पात मचाने के मामले सामने आये है.जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है..कोर्ट ने कहा है की आप अपने ही घर को जलाकर हीरो बन सकते है पर किसी तीसरे की संपत्ति को जलाकर नही..
दरसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड ने कावड़ियों द्वारा इलाहाबाद नेशनल हाईवे के एक हिस्से को बंद कर दिए जाने पर अपनी यह टिप्पणी की है..कोर्ट ने कहा है की हम कानून में बदलाव तक का इंतजार नही कर सकते है..हम ऐसे मसलों पर कार्यवाही करेंगे..जिस पर केंद्र सरकार की ओर से एजी केके वेणुगोपाल इस पर सहमति दी..और पुलिस को निर्देशित किया की वे उक्त उत्पाती कावड़ियों पर कार्यवाही करें..
बता दे की सुप्रीम कोर्ट में कोडुंगलौर फ़िल्म सोसायटी ने याचिका दाखिल कर कहा है की देश मे विभिन्न समुदायों द्वारा जिस तरीके फिल्मों को बैन करने धरना प्रदर्शन कर सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाया जाता है..जिसमे पढ़े लिखे लोगो की सहभागिता अधिक होती है..उसे रोकने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइड लाइन बनाये जाने की आवश्यकता है..इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है..
हालांकि वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान किसी भी प्रदर्शन आदि में लाठी डंडा या हथियार नही ले जाने के आदेश जारी की थी..बावजूद इन सबके देश मे हिंसा पर बढ़ोत्तरी हो रही है…