फ़टाफ़ट डेस्क. राम रहीम को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राम रहीम को पैरोल देने की मांग की गई थी. पैरोल याचिका में राम रहीम की मां के बीमार होने का हवाला दिया गिया था. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों का इतना बड़ा अस्पताल है, वहां पर मां का इलाज करवाओ. बाकी परिवार तो साथ ही है. कोर्ट ने सवाल किया कि राम रहीम की पत्नी किस हैसियत से याचिका दाखिल कर रही हैं, जबकि राम रहीम ने खुद याचिका दाखिल क्यों नहीं की.? बता दें कि राम रहीम की मां का दिल्ली के बत्रा अस्पताल में इलाज चल रहा है.
सोमवार को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को भी पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी थी. इस याचिका पर जब सोमवार को सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने फाइल देखते ही मामले पर सुनवाई से इन्कार कर दिया. उन्होंने मामले को दूसरी पीठ को देने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया था.
हनीप्रीत के वकील का कहना था कि उन्हें पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए. इसके बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन जज ने सुनवाई से इन्कार कर दिया. हनीप्रीत ने याचिका में बताया कि इन दंगों की साजिश रचे जाने को लेकर 27 अगस्त 2017 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी, तब शिकायत सिर्फ आदित्य इंसा और सुरिंदर धीमान के खिलाफ ही दर्ज की गई थी.