जम्मू कश्मीर.. में आज से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर सोमवार को ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी. अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर लगनी बाकी है…
अनुमान लगाया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है. इससे पूर्व 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था. राज्यपाल की सारी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद संसद के पास चली जाएंगी. अब कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा…
नियमानुसार राष्ट्रपति शासन में भी बजट संसद से ही पास होता है. इस वजह से राज्यपाल शासन में ही लगभग 89 हजार करोड़ रुपए का बजट पास करा लिया गया. राज्यपाल शासन में कानून बनाने तथा बजट पास करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है…
राष्ट्रपति शासन में अब राज्यपाल अपनी मर्जी से नीतिगत और संवैधानिक फैसले नहीं कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी होगी…