रायपुर. कोविड-19 की समय पर जांच हो जाने से मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। राज्य शासन ने इसे ध्यान में रखकर निजी चिकित्सालयों और निजी लैब में आरटीपीसीआर/टूनाट/एंटीजन जांच की पात्रता के संबंध में नए निर्देश निर्धारित किए हैं।
इसके अनुसार एंटीजन जांच सभी निजी चिकित्सालय एवं सभी निजी लैब जो नेशनल एक्रेटिशेन बोर्ड ऑफ हास्पिटल एंड हेल्थ केयर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हों, कर सकते है। इसके अलावा ऐसे नर्सिंग होम एक्ट छत्तीसगढ़ के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं भी यह टेस्ट करने के लिए पात्र हैं। टूनाट टेस्ट के लिए एनएबीएल मान्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट छत्तीसगढ़ के तहत मान्यता होनी चाहिए।
आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आईसीएमआर द्वारा मान्यता, एनएबीएल से रीयल टाइम आरटीपीसीआर के लिए मान्यता और नर्सिंग होम एक्ट छत्तीसगढ़ के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाएं इसके लिए पात्र हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में 16 सितंबर को निर्देश जारी किए हैं कि उपरोक्त योग्यता होने पर इच्छुक निजी चिकित्सालय/लैब, जांच की अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।