लॉकडाउन में किन चीजों पर रहेगी छूट, किनपर पाबंदी… कलेक्टर ने जारी किया निर्देश.. पढ़िए पूरी ख़बर

रायपुर. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (coVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बिमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तथा इसने महामारी का रूप ले लिया है।

बिलासपुर जिले में भी प्रतिदिन 250-300 कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 5834 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान बिलासपुर जिले में की गयी है एवं कुल 68 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (covID-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु बिलासपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

इस संबंध में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक संगठनों एवं आमजन के द्वारा भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही मांग की जा रही है तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 सहपठित महामारी रोग अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, ने जिले के नगरीय निकायों नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पालिका परिषद रतनपुर, तखतपुर, नगर पंचायत बोदरी, बिल्हा, कोटा, मल्हार को दिनांक 22.09.2020 प्रातः 05.00 बजे से 28.09.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ण रूप से कन्टेन्मेंट जोन घोषित गया है।

आदेश

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